Scheme For Youth : असम के बेरोजगार युवाओं को मिलेंगे ₹5 लाख रुपये जाने कैसे और कब
Scheme for Youth:
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 24 सितम्बर को स्वरोजगार के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने के लिए Swami Vivekananda Assam Youth Empowerment योजना की शुरुआत की है, जिसमें युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने में मदद की जाएगी। उन्होंने यहाँ एक आयोजित कार्यक्रम में ‘मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभिजन 2023’ की शुरुआत की। इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए उन्होंने एक पोर्टल भी शुरू किया है।
मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभिजन 2023
मुख्यमंत्री असम योजना उद्यमिता और स्वरोजगार बड़ौदा दैनिक के उद्देश्य से बेरोजगार डिग्री द्वारा खाया युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी राज्य सरकार द्वारा अपने युवा नागरिकों को प्रत्येक को ₹200000 का वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिससे राज्य की युवाओं को उज्ज्वल और अधिक निर्भर बनाया जा सके|
यह समग्र दृष्टि होने केवल व्यक्तियों को लाभान्वित करता है बल्कि राज्य के सभी सामाजिक आर्थिक विकास में भी योगदान देता है
मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य असम राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है तथा यह युवाओं के कौशल को निखर कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने उनके आर्थिक सहशक्तिकरण में योगदान देना है
मुख्यमंत्री योजना का कौन होगा लाभार्थी
मुख्यमंत्री के मुताबिक इस योजना के योजना को आवेदन को की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दो श्रेणी में बांटा गया है
प्रथम श्रेणी
इस श्रेणी में बेरोजगार युवा पत्र है जो एमबीएस, इंजीनियरिंग, बीडीएस, मत्स्य पालन, कृषि और पशुपालन डिग्री धारक हैं| इन बेरोजगार युवाओं को ₹5 लख रुपए प्रति की सरकारी सहायता मिलेगी, जिससे आदि सब्सिडी होगी और शेष राशि बिना ब्याज की चुकानी होगी|
द्वितीय श्रेणी
इस श्रेणी में बेरोजगार युवा शामिल है जो स्नातकोत्तर, सामान्य स्नातक, आईटीआई और पॉलिटेक्निक डिग्री धारक हैं उन्हें ₹200000 की आर्थिक सहायता में लिखिए इसमें ₹100000 की सब्सिडी होगी बाकी राशि बिना ब्याज के चुकानी होगी|
हालांकि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पास जिनके पास कक्षा 10 की न्यूनतम योग्यता है पहले श्रेणी के पात्र हैं|
आयु सीमा
मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभिजन के लिए आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है सामान्य वर्ग के अधिकतम आयु 40 वर्ष ,अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदन के लिए 43 वर्ष है|
आत्मनिर्भर असम अभिवादन के लाभ
लाभार्थी को बिना किसी लागत के कौशल और उद्यमिता प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा|
प्रशिक्षण के सफल समापन पर प्रतिभागियों को ₹10000 का एक मुक्त वजीफा मिलेगा |
ऋण राशि रुपए की जरूरत के अनुसार दो किस्तों में बांटी जाएगी |
प्रशिक्षण कार्यक्रम एक महीने तक चलेगा जिसमें प्रतिभागियों में मूल्यांकन कोसालों का विकास होगा|
पात्रता
1.विद्यार्थी को असम के स्थाई निवासी होना चाहिए|
2.इस योजना का लाभ लेने के कक्षा 10 वितरण उन्नाव से के लाभार्थी का 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए|
3.लाभार्थी के पास कर्ज चुका का इतिहास नहीं होना चाहिए|
4.आवेदक को 1 अप्रैल 2023 से पहले रोजगार कार्यालय पंजीकरण होना चाहिए|
5.आवेदन के पास परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी क्षेत्र में सेवा प्रदान नहीं कर रहा होता कोई पेंशन भोगी ना हो|
6. आवेदन के पास आए सर्जन कौशल होने चाहिए|
7.आवेदक एक परिवार के एक सदस्य ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|
आवश्यक डॉक्यूमेंट
1.आवेदन का आधार कार्ड/ पैन कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र/ ड्राइविंग लाइसेंस /पासपोर्ट
2.शैक्षणिक योग्यता
3.व्यवसाय विवरण रोजगार कार्यालय में किया गया पंजीकरण कार्ड
4.बैंक के खाते का विवरण एक कैंसिल किया हुआ बैंक का चेक
5.मोबाइल नंबर
6.निवास प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री आत्मनिर्ब असम के लिए अप्लाई कैसे करें
इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए असम सरकार के अधिकारी की वेबसाइट https://cmaaa.assam.gov.in/ पर जाना है उसके बाद स्कीम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है| रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर पूरा नाम, पता, जेंडर आदि सही भरना है| फॉर्म भरने के बाद अपने सामने एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आ जाएगी |उसे प्रिंट करके या पीडीएफ में डाउनलोड करना है|